जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए समय-समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है जो तत्काल प्रभाव से लागू है। उन्होंने अत्यधिक भीड़ को देखते हुए भीड़-भाड़ नियंत्रण के लिए आटा चक्की, प्रोविजन्स स्टोर्स (ग्रोसरी), किराना दुकान, फल, सब्जी, ब्रेड, अंडा विक्रेताओं की दुकान का समय प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि दूध डेयरी, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दवा दुकान (मेडीकल स्टोर्स) के प्रतिष्ठान पूर्व समयानुसार खुले रहेंगे तथा इन दुकानों का समय पूर्व निर्धारित समयावधि अनुसार लागू होगा। यह आदेश 26 मार्च 2020 से प्रभावशील रहेगा।