अतिआवश्यक एवं घर पहुच सेवाए रहेंगी चालू – डॉक्टर जटिया

टोटल लॉक डाउन की अवधि में जारी छूट प्रतिबंधित सेवाओं के दौरान 1 दिन पूर्व एवं 1 दिन बाद की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पाया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से आम जनों की भीड़ भाड़ बढ़ गई है कोविड-19 के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की स्थिति उत्पन्न ना हो इस हेतु अनावश्यक बढ़ रही भीड़ को नियंत्रित करने हेतु पूर्व में जारी आदेश दिनांक 19.04.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए ऐसे क्षेत्रों में दी गई छूट को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है सभी थोक फुटकर किराना दुकान सब्जी दुकान दूध डेयरी जनरल स्टोर की फल की स्थाई दुकाने बंद रहेंगी किराना व्यापारियों एवं ढूढ़ विक्रेताओ द्वारा घर पहुच सेवा जारी रहेगी .सब्जी का विक्रय ठिलिया द्वारा द्वारा फेरी लगाकर किया जा सकेगा . यह आदेश समस्त नगर पालिका परिषद नगर पंचायत मंडला नैनपुर बम्हनी निवास बिछिया नगरी क्षेत्रों में चारों ओर 5 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र को नगरी क्षेत्र मानते हुए प्रभाव शील रहेगा .नगरी क्षेत्र में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आवागमन अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा यह आदेश आज दिनांक 21.04.2020 दिन के 2:00 बजे से आगामी आदेश पर्यत प्रभावशील रहेगा .
