पिण्डरई ग्राम क्षेत्र कंटेनमेंट ऐरिया से मुक्त किया गया

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश  

                                            जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने 11 मई 2020 को मंडला ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मामला पाए जाने के कारण ग्राम पिंडरई में राजेश सोनी के मकान से गीता पति जवाहर के मकान तक कुल 8 मकान, सदस्य संख्या 37 को एपीसेंटर घोषित करते हुए उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट ऐरिया घोषित कर दिया था। जारी नए आदेश में कहा गया है कि संक्रमित मरीज को 14 दिन तक क्वारेंटाईन में रखते हुए उसका इलाज करने के पश्चात् स्वस्थ होने एवं उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने पर उसे वापस घर भेजा गया है। डॉ. जटिया ने संपूर्ण कंटेनमेंट क्षेत्र में विगत् 14 दिन में किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के लक्षण नहीं पाए जाने पर कंटेनमेंट ऐरिया से 2 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत संपूर्ण पिंडरई ग्राम क्षेत्र को कंटेनमेंट ऐरिया से मुक्त कर दिया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here