मीडिया टुडे समाचार – मंडला

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इस्पात राज्यमंत्री का संशोधित कार्यक्रम

अपर कलेक्टर द्वारा केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री श्री फग्गनसिंह कुलस्ते का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। जारी कार्यक्रम के तहत् राज्यमंत्री 17 जून को शाम 4ः30 बजे जेवरा से जबलपुर के लिए रवाना होकर शाम 6 बजे जबलपुर पहुंचेगे। श्री कुलस्ते जबलपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

मलेरिया से बचाव के लिए चिन्हित गाँव में कीटनाशक छिड़काव प्रारंभ

जिला मलेरिया अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के चिन्हित 26 गंाव में कीटनाशी दवा का छिड़काव 16 जून से प्रारंभ हो गया है। उन्होंने मलेरिया के फैलाव एवं उससे बचने कीटनाशक छिड़काव कार्य के लिए अपील जारी की है।

मच्छरो से बचाव हेतु कीटनाशक का छिड़काव अवश्य करावें

                                             जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर घरों की छत एवं दीवार पर बैठते है और कीटनाशी छिड़काव किये गये सतह पर मच्छरों के बैठने पर कीटनाशक के असर से मर जाते है जिससे मलेरिया बीमारी पर नियंत्रण तो होता है वहीं मच्छरों के प्रकोप से राहत होती है। यदि सभी स्थानों पर छिड़काव नहीं होता है तो मच्छर वहीं बैठते हैं जहां उन्हें नुकसान नहीं पहुंचता। मच्छरों के बैठने की जगह सभी सतहो पर छिड़काव होना ही चाहिये। दिवारों पर से फोटो, कैलेण्डर आदि हटाकर अन्य समान जो हटाये जा सकते हैें। उन्हें हटाकर छिड़काव करवाया जाना चाहिये। यदि घर के बाहर छिड़काव कराते है तो मच्छर घर के अंदर बैठते है और बीमारी फैलाते है। इस प्रकार घर के बाहर की दीवार जहां धूप या पानी पड़ने की संभावना हो वहां छिड़काव ना करायें। जिन कमरों में छिड़काव नहीं कराते है उन कमरों में मच्छर बैठते है। सभी कमरों में छिड़काव अवश्य करायें। कीटनाशक दवाई जहरीली है अतः खाने पीने की चीजे पूर्ण सुरक्षित रखें और दवाई से किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। छिड़काव कार्य के बाद ढाई माह तक घर में लिपाई-पुताई नहीं की जाना चाहिये क्योंकि लिपाई-पुताई के कारण कीटनाशक दवाई का प्रभाव कम हो जाता है। जिला मलेरिया अधिकारी ने ग्रामीणों से छिड़काव करने वाले व्यक्तियों का छिड़काव के दौरान सहयोग करने की अपील की है।

ग्राम पंचायतों में कोरोना से बचाव की सावधानियों का गंभीरता से पालन कराऐं

जिला पंचायत सीईओ ने जारी किए निर्देश

                                             जिला पंचायत सीईओ तन्वी हुड्डा ने जिले के समस्त जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत कोरोना से बचाव के दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन कराऐं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों एवं अन्य द्वारा यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो पंचायतें अर्थदण्ड से दण्डित करें तथा इस राशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराऐं। जारी निर्देशों के तहत् उन्होंने कहा है कि संपूर्ण देश कोविड-19 महामारी के संक्रमण से जूझ रहा हैं तथा दिनों-दिन इस संक्रमण व्यापक रूप से फैल रहा हैं इस महामारी से बचाव के लिये मॉस्क, गमछा का उपयोग, साबुन से हाथ धोना, हेन्ड सेनेटाईजर का उपयोग के साथ ही सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) का पालन करना अनिवार्य हैं। इस संक्रमण से बचाव हेतु ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक हैं किन्तु वर्तमान समय में जनपद पंचायत क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों में कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु सावधानियां बरतने संबंधी निर्देशों का पालन और अधिक गंभीरता से किया जाना होगा। ताकि किसी प्रकार से संक्रमण न फैलें।

                                             जिला पंचायत सीईओ ने समस्त सीईओ जनपद को निर्देशित किया हैं कि जनपद पंचायत क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों में कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु सावधानियां बरतने संबंधी निर्देशों का पालन करवायें। उन्होंने कहा है कि यदि ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों एवं अन्य द्वारा उक्त निर्देशों का उलंघन पाया जाता हैं तो ग्राम पंचायतें सामान्य अर्थदण्ड (5 रू. अथवा 10 रू./जो ग्राम पंचायत निर्णय लें) से दण्डित करें तथा इस राशि ग्राम पंचायत निधि में जमा करें।

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