जिला पंचायत कार्यालय में युवती की दिनदहाड़े जघन्य हत्या के आरोपी को मण्डला पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना के तुरंत बाद आरोपी को घेराबंदी कर पकड़कर घटना में प्रयुक्त हथियार जप्त
पंजीबद्ध अपराधः- अपराध क्र. 212/2020 धारा 307 भादवि ईजाफा धारा 302 भादवि 25 आर्म्स एक्ट ।
गिरफ्तार आरोपीः- दीपक वासनिक पिता श्याम वासनिक उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम पोआमा वार्ड क्र. 48 थाना परतला जिला छिंदवाड़ा ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 29.06.2020 को थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई कि जिला पंचायत कार्यालय के समीप स्थित आस्था फोटोकापी दुकान की कर्मचारी दुर्गा मरावी पर उसके परिचत युवक दीपक वासनिक द्वारा कार्यालय में घुसकर हत्या करने की नीयत से लोहे के बका से हमला किया गया है । सूचना मिलने पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर गंभीर रुप से घायल दुर्गा मरावी पिता प्रेमसिंह मरावी उम्र 19 वर्ष निवासी रानी दुर्गावती वार्ड मण्डला को एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु जिला अस्पताल मण्डला भिजवाया गया । घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त होने पर घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मण्डला श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा एसडीओपी मण्डला श्री ए.व्ही सिंह तथा थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक निलेश दोहरे को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया ।
पुलिस अधीक्षक मण्डला के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डला श्री विक्रम सिंह कुशवाह के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मण्डला एवं थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा अपनी टीम के माध्यम से घटना के चश्मदीद साक्षियों कि निशानदेही पर मौके से भागने का प्रयास कर रहे आरोपी दीपक वासनिक पिता श्याम वासनिक उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम पोआमा वार्ड क्र. 48 जिला छिंदवाडा को तत्काल घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया तथा आरोपी दीपक की निशानदेही पर उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त लोहे का बका जप्त किया गया है । जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत घटना के चश्मदीद साक्षी श्री चंद्रिका सिंगरौरे द्वारा पुलिस को बताया गया कि सुबह करीब 11.00 बजे आरोपी दीपक वासनिक द्वारा कार्यालय में आकर फोटोकापी मशीन पर काम कर रही दुर्गा मरावी पर जान से मारने की नीयत से लोहे के बके से हमला कर उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया गया । घटना के चश्मदीद साक्षी चन्द्रिका सिंगरौरे द्वारा दी गई सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जिला पंचायत कार्यालय मण्डला पर ही देहाती नालसी लेख करने पश्चात थाना कोतवाली पर असल अपराध क्र. 212/20 धारा 307 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । जिला अस्पताल मण्डला में उपचार के दौरान गंभीर चोटों से अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण घायल दुर्गा मरावी की मृत्यु हो जाने से पुलिस द्वारा प्रकरण में धारा 302 भादवि 25 आर्म्स एक्ट का ईजाफा किया गया है ।
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पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपी दीपक वासनिक द्वारा अपना जूर्म स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया गया की आरोपी दीपक की विगत 04 वर्षों से दुर्गा मरावी से जान पहचान थी तथा दोनों की बीच-बीच में आपस में मुलाकातें भी होती रहती थी । आरोपी दीपक मृतिका दुर्गा मरावी से शादी करना चाहता था और पिछले काफी समय से दुर्गा मरावी और उसके परिजनों को शादी के लिये मनाने का प्रयास कर रहा था परंतु दुर्गा मरावी एवं उसके परिजनों द्वारा आरोपी दीपक को विवाह के लिये लगातार मना किया जा रहा था । पिछले कुछ समय से मृतिका दुर्गा द्वारा आरोपी दीपक से फोन पर बात करना भी बंद कर दिया गया था । इसी बात से नाराज होकर आरोपी दीपक द्वारा छिंदवाडा से मण्डला आकर दुर्गा मरावी को जान से मारने के लिये उस पर हमला किया गया । प्रकरण में मण्डला पुलिस द्वारा आरोपी से घटना के अन्य बिंदुओ के संबंध में सूक्ष्मता से पूछताछ की जा रही है
पुलिस टीम का सराहनीय योगदानः- उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) ए.व्ही. सिंह, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक नीलेश दोहरे, उनि वकार खान, उनि रीतेश शर्मा, सउनि राजेन्द्र हरदाह, सउनि राणा, प्र.आर. कनोजिया, प्र.आर. अवधेश तिवारी, आर. सुंदर भलावी, आर. अमित गरियार, आर. अरविंद आर्मों, आर. बी. एल. सिंगरौरे की महत्वूपर्ण भूमिका रही