1 सितम्बर को जिले में मिले 58 कोरोना संक्रमित मरीज
मण्डला जिले में 1 सितम्बर को कोरोना के 58 संक्रमित मरीज मिले हैं जिनमें 10 महिलाएं सम्मिलित हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अंजनिया बिछिया में 5 तथा पुलिस स्टेशन बिछिया में 30 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई है। मंडला के मृदुकिशोर कॉलोनी में 1, बिंझिया तिराहा में 1, महाराजपुर पौंड़ी में 1, रानी दुर्गावती वार्ड में 2, श्रीराम वार्ड में 4, डॉ. अम्बेडकर वार्ड में 1, राजीव कॉलोनी में 4, हिरदेनगर में 1, बिनैका तिराहा में 1, जवाहर वार्ड में 1, पुलिस लाईन में 1 तथा मालीमोहगांव में 1 व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई है। इसी प्रकार मोहगांव के सुड़गांव में 1 तथा मोहगांव में 2 तथा नैनपुर के वार्ड नंबर 8 में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को उपचार के लिए कोरोना केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने संक्रमितों के संपर्क में आए व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
मंडला और मालीमोहगांव में चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित
अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश
कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के परिणामस्वरूप अनुविभागीय दण्डाधिकारी मंडला द्वारा राधाकृष्णन वार्ड मंडला, रानी दुर्गावती वार्ड मंडला एवं मालीमोहगांव के चिन्हित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार राधाकृष्णन वार्ड में व्हीके कर्ण नजूल अधिकारी मंडला के आवास की सीमा से सुनीता खण्डायत संयुक्त कलेक्टर घुघरी के आवास की सीमा तक तथा रानी दुर्गावती वार्ड मंडला में दालचंद जैन का मकान एवं हनुमान जी मंदिर के मुख्य गेट से आनंद त्रिपाठी के मकान के पीछे के गेट तक तथा ग्राम मालीमोहगांव में संजय पिता सुखदास के मकान से अजय की बाड़ी तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होने संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यू लगाते हुए कर्फ्यू आदेश सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
अनुविभागीय दंडाधिकारी मंडला द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन या यातायात के किसी भी साधन का उपयोग करने तथा उक्त ग्राम में दूध, किराना, सब्जी मण्डी, दवा दुकान से विक्रय आदि सभी क्रियाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्हांेने संबंधित क्षेत्र के रहवासियों को निर्देशित किया है कि वह अपने घरों पर ही रहें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। जारी आदेश से शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय संस्था में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी अन्य अमला व जरूरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जल सेवा, विद्युत विभाग, पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इंटरनेट, डॉकतार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा, लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य सम्पादित कराने हेतु नियुक्त सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गंभीर मरीज, बैंक सेवाएं मुक्त रहेगी। कंटेनमेंट जोन के निवासियों के लिए भोजन, राशन, फल, सब्जी, दूध एवं पेयजल पहुंचाने वाले शासकीय अमले को मुक्त रखा गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।