जिले में मिले 9 नए कोरोना पॉजीटिव केस
12 फरवरी की शाम 3 बजे से 13 फरवरी की शाम 3 बजे तक जिले में कोरोना के 9 संक्रमित मरीज मिले हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम परसवाह निवासी 22 वर्षीय महिला, बढ़ार पोंडी निवासी 4 वर्षीय बालक, सुडगांव निवासी 23 वर्षीय महिला, मोहगांव निवासी 24 वर्षीय पुरूष, करंजिया राजो निवासी 70 वर्षीय पुरूष, चौरंगा निवासी 35 वर्षीय पुरूष, प्रेमनगर बालाघाट निवासी 43 वर्षीय पुरूष, सोढर निवासी 43 वर्षीय पुरूष तथा देहवानी निवासी 28 वर्षीय महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई है। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने संक्रमित के संपर्क में आए व्यक्तियों की सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संपर्क में आए व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनकी कोरोना जाँच तत्काल सुनिश्चित करें।
57 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए
जिले के कोविड संक्रमित मरीजों के द्वारा कोरोना को हराकर स्वस्थ होने एवं घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में 12 फरवरी की शाम 3 बजे से 13 फरवरी की शाम 3 बजे तक जिले में 57 कोरोना मरीजों ने कोरोना को हराकर अपने घर लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ हुए मरीजों को कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की समझाईश दी गई है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित जानकारी
सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत् संचालित जनकल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पात्र हितग्राही लाभ लें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता के अंतर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो। 18 वर्ष से 39 वर्ष तक आयु की निराश्रित विधवा व परित्यकतता महिला हो, 18 वर्ष से 59 वर्ष के वह निराश्रित व्यक्ति जो 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त हो, 6 वर्ष से 18 वर्ष के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्त बच्चे जो स्कूल जाते हों भले ही निराश्रित न हो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितलाभ के तहत् 600 रूपए प्रतिमाह की पात्रता होगी। अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका एवं नगर पंचायत में संपर्क कर सकते हैं।
अज्ञात आरोपी एवं अपहृता की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित
पुलिस उपमहानिरीक्षक बालाघाट रेंज ने बताया कि थाना बम्हनी जिला मंडला के अपराध क्रमांक 353/14 धारा 363 ताहि. में अपहृत की दस्तयाबी एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक बालाघाट रेंज बालाघाट द्वारा 30.12.14 को जारी आदेश के माध्यम से 10 हजार रूपये के नगद इनाम की घोषणा की गई थी। प्रकरण में अज्ञात आरोपी एवं अपहृता की तलाश पतासाजी के हरसंभव प्रयास किए गए किन्तु पता नहीं चल सका है।
डीआईजी बालाघाट ने प्रकरण की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत् रखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक बालाघाट रेंज बालाघाट द्वारा 30.12.14 को जारी आदेश को एतद द्वारा निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 80(ब)1 में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए उद्घोषणा जारी की है कि थाना बम्हनी जिला मंडला के अपराध क्रमांक 53/14 धारा 363 में अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी एवं अपहृता की दस्तयाबी के लिए जो कोई व्यक्ति या पुलिस अधिकारी या कर्मचारी कोई सूचना देगा जिससे आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके, उसको 20 हजार रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जाएगा। सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। एक से अधिक सूचनाकर्ता अथवा पुलिस अधिकारी या कर्मचारी होने पर पुरूस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय उप पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज का होगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी
अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत जिले में पात्र कृषकों को नियमानुसार लाभ दिया जा रहा है। मौके पर गणना एवं रिकार्ड दुरुस्ती के दौरान कुछ किसान पंजीयन से शेष रहे गये हैं उनका पात्रतानुसार पंजीयन किया जायेगा। अपात्र लोगों की पहचान करके उनका नाम लाभ पात्रों की सूची से हटाया जाएगा। इसके लिए चरणबद्ध समय अवधि में सोशल ऑडिट कराया जाएगा। योजना का लाभ ले रहे लोगों की सूची संबंधित पंचायत या द्वष्टवय स्थान में 14 फरवरी 2022 को लगाई जाएगी। सरपंच के माध्यम से भी लाभार्थियों के नाम ग्रामीणों के आगे सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि पता चल सके कि कौन पात्र है और कौन गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहा है। कृषकों, जन सामान्य से दावा आपत्ति प्राप्त की जायेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपये सालाना तीन किस्तों में देती है।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ
परिवार में पति-पत्नी में से कोई एक जिसके नाम जमीन है और 18 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी पति-पत्नी के साथ एक यूनिट माने जाएंगे। 18 साल से ज्यादा उम्र का बेटा या बेटी जिसके नाम जमीन है और माता-पिता से अलग रहता है। वह अलग यूनिट मानी जाती है और वह इस योजना का लाभ लेने का पात्र है। बहुत से परिवारों में पति और पत्नी दोनों योजना का लाभ ले रहे हैं, उनमें से एक का नाम पात्रों की सूची से हटाया जाएगा।
ये लोग नहीं ले सकते लाभ
सरकारी नौकरी करने वाला, 10 हजार रुपये से ज्यादा पेंशन लेने वाला, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। सरकार के निर्देशानुसार किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची संबंधित गांवों में भेजकर सोशल ऑडिट कराया जाएगा। गांवों में लिस्ट सार्वजनिक होने से पता चल जाएगा कि कौन पात्र है और कौन गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं।
मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना
सहायक संचालक मत्स्योद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछली पालन से जुड़े सभी लोगों के लिए मछली पालन विभाग के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ मछली पालन की गतिविधि से जुड़े सभी प्रकार के लोगों को मिलेगा। स्वयं के तालाब में मछली पाल रहे कृषक, मछली बेचने वाले, नदियों से या अन्य जगह से मछली पकड़ने वाले, शासकीय तालाबों के पट्टा धारक मछली समिति, समूह, व्यक्ति, फेरी लगाकर बेचने वाले व्यक्ति आदि को भी लाभ मिलेगा।
मछली पालन की गतिविधि से जुड़े सभी व्यक्ति मछली पालन विभाग के किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हितग्राही कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला मण्डला में हर बुधवार केम्प में उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
स्वच्छता संबंधी शिकायत के लिए ’स्वच्छता महूआ ऐप’
मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा नगरवासियों से अपील की गई है कि स्वच्छता संबंधी शिकायत ’स्वच्छता महूआ ऐप’ के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। साथ ही निर्माण एवं विध्वंस सामग्री (सी एंड डी) को जेल ग्राउण्ड मैदान के सामने डाल सकते हैं। निर्माण एवं विध्वंस सामग्री (सी एंड डी) सार्वजनिक स्थानों पर या सार्वजनिक नाला या नालियों में फैके जाने पर नगरपालिका परिषद मण्डला के द्वारा 750 रू. प्रति ट्रॉली की दर से जुर्माना वसूल की कार्यवाही की जायेगी।