मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत सघन निरीक्षण जारी
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु में विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थों जैसे- दूध, दही, पैकेज ड्रिंकिग वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, आइसक्रीम पर विशेष निगरानी रखी जा रही। ग्रीष्म ऋतु में दूध की कमी होने एवं खपत अधिक होने से दूध में मिलावट होने की आशंका को देखते हुए इस माह में दूध के 4 नमूने लिए गए हैं। साथ ही दही, लस्सी, पनीर, मिल्क पाउडर एवं घी का 1-1 नमूना तथा 3 नमूने मिर्च मसाला के कार्बोनेट वाटर एवं शीतल पेय पदार्थों के 5 नमूने, आइसक्रीम का 1 नमूना तथा अन्य खाद्य पदार्थों के 10 नमूने लिए गए हैं। सभी खाद्य पदार्थों निर्माता, रिपेयर अथवा रिलेबलर श्रेणी के अर्न्तगत जिन्होंने एफएसएसएआई लायसेंस प्राप्त किया है। उन्हे लायसेंस के एफओएससीओएस पोर्टल पर जाकर वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 के खाद्य व्यापार का वार्षिक रिर्टन ऑनलाइन भरना है। इसके लिए 31 मई 2022 अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। जिन व्यापारियों द्वारा निर्धारित अवधि तक वार्षिक रिर्टन जमा नही किया जाएगा उन्हे बिलंब शुल्क भुगतान करना होगा।