मीडिया टुडे समाचार : मंडला

आर्थिक सहायता स्वीकृत

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रितेश्वरी ग्राम मवई रैयत निवासी की सर्पदंश से मृत्यु होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निवास द्वारा मृतक के निकटतम वारसान को कुल 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। मृतक के निकटतम वारसान आवेदक वंदना को कुल 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह राशि संबंधित के बैंक खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

लू-तापघात से बचाव के लिये एडवायजरी

               लू-तापघात से बचाव हेतु जारी एडवायजरी में कहा गया है कि जिले में अत्यधिक गर्मी को दृष्टिगत रखा जाये, ऐसे शुष्क वातावरण में लू व तापघात की संभावना जानलेवा भी हो सकती है।

लू से बचाव के लिए क्या करें

               गर्मी के दिनों में धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद या हल्के रंग के ढीले सूती वस्त्रों का प्रयोग करें, भोजन करके एवं पानी पीकर ही बाहर निकलें। गर्मी के मौसम में गर्दन के पिछले भाग, कान व सिर को गमछे या तौलिए से ढ़क्कर ही धूप में निकलें, रंगीन चश्मे व छतरी का प्रयोग करें। गर्मी में हमेशा पानी अधिक मात्रा में पीयें एवं पेय पदार्थों का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, बाहर जाते समय अपने साथ पानी रखें। गर्मी के दिनों में बच्चों का विशेष ध्यान रखें, बच्चों को सिखायें कि जब भी उन्हें अधिक गर्मी महसूस हो तो वे तुरंत घर के अंदर आयें। गर्मी के दिनों में बुजुर्गों का भी विशेष ध्यान रखें, उन्हें धूप में घर से बाहर न निकलने देवें, समय-समय पर पानी पीने के लिए प्रेरित करें, सुपाच्य भोजन एवं तरल पदार्थों का सेवन करायें। गर्मी के दिनों में ठंडे मौसमी फलों का सेवन करें। तीव्र धूप को अंदर आने से रोकें।

लू से बचाव के लिए क्या न करें

               बिना भोजन किए बाहर ना निकलें। जहां तक संभव हो, ज्यादा समय तक धूप में खड़े होकर व्यायाम मेहनत व अन्य कार्य न करें, बहुत अधिक भीड़, गर्म घुटन भरे कमरों में न जायें, रेल, बस आदि की यात्रा गर्मी के मौसम में अत्यावश्यक होने पर ही करें। गर्भवती माता, बच्चों एवं बुजुर्गों को दिन के सबसे गर्म समय जैसे- दोपहर 12 से 4 बजे तक घर के बाहर की गतिविधियों में शामिल न होने दें। धूप में बच्चों और पालतू जानवरों को गाड़ी में अकेला न छोड़ें। धूप में नंगे पांव न चलें। चाय, कॉफी, अत्यधिक मीठे पदार्थ व गैस वाले पेय पदार्थों का सेवन न करें।

लू लगने के लक्षण इस प्रकार हैं

               गर्म, लाल और सूखी त्वचा, शरीर का तापमान 40 सेल्सियस या 104 फेरेंनाइट, मितली या उल्टी आना, बहुत तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी या ऐंठन, सांस फूलना या दिल की धड़कन तेज हो जाना। घबराहट होना, चक्कर आना, बेहोशी और हल्का सिरदर्द।

प्राथमिक उपचार इस प्रकार दिया जाये

               रोगी को तुरंत छायादार जगह पर कपड़े ढ़ीले कर लिटा दें एवं हवा करें। रोगी के बेहोश होने की स्थिति में कोई भी भोज्य, पेय पदार्थ ना दें एवं तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। रोगी के होश में आने की दशा में उसे ठंडे पेय पदार्थ, जीवन रक्षक घोल, कच्चा आम का शर्बत (पना) आदि दें। रोगी के शरीर का ताप कम करने के लिए संभव हो तो उसे ठंडे पानी से स्नान करायें या उसके शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखकर पूरे शरीर को ढक दें, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि शरीर का ताप कम नहीं हो जाता।

नेशनल लोक अदालत 13 मई को

               राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान एस0के0 जोशी साहब के मार्गदर्शन में 13 मई 2023 को जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय निवास/नैनपुर/भुआ बिछिया में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में पूर्व की ही भांति न्यायालय में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 चैक बाउन्स, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम और रोजगार विभाग के प्रकरण विद्युत की बकाया वसूली, जलकर, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन, व्यवहार न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य दीवानी प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, लेकिन प्रस्तुत किये जाने योग्य हैं, धारा 138 चैक बाउन्स, श्रम और रोजगार विभाग, विद्युत की बकाया वसूली, जलकर व अन्य समझौता योग्य आपराधिक तथा दीवानी प्रकृति के प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा। इस लोक अदालत में भी विद्युत की बकाया वसूली, नगरपालिका के जलकर के बकाया की वसूली तथा बैंक ऋणों की वसूली के प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार छूट दिया जाना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला के सचिव/जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी0आर0 कुमरे ने कहा कि ऐसे लोग जिनके मुकदमे न्यायालय में लंबित है या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की पूर्व की स्थिति में हैं, वे 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी सामन्जस्य बनाकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। मुकदमे बाजी से छुटकारा पा सकते हैं एवं संबंधित विभागों द्वारा दी जा रही छूटों का लाभ ले सकते हैं। अतः समस्त जनमानस एवं आमजन के अपेक्षा है कि आप उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने प्रकरणों का निराकरण बिना खर्च, कम समय में कराएं।

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