अवैध शराब पर प्रशासन सख्त

80.50 लीटर महुआ शराब तथा 18.70 लीटर विदेशी मदिरा किया गया जब्त

लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान शराब की अवैध बिक्री एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी एस.के. सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा जिले में लगातार छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग द्वारा माह मार्च 2024 में जिले के विभिन्न विकासखण्डों में 27 प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए कुल 80.50 लीटर अवैध महुआ शराब तथा 18.70 लीटर विदेशी मदिरा व 800 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। जिसका मूल्य लगभग 54 हजार 500 रुपये है। साथ ही 11 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने पर आबकारी अधिनियम 36(4) के तहत प्रकरण कायम किया गया है। सभी आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रक्ररण तैयार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया है। आगे भी अवैध मदिरा धारण एवं विक्रेताओं पर कार्यवाही जारी रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी श्री सूर्यवंशी ने बताया है अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन तथा सार्वजनिक जगहों पर मदिरापान और राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के किनारे संचालित होटल, ढ़ाबा में शराब रखने, पीने एवं पीलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। साथ ही आबकारी अधिकारी ने बताया है कि अवैध मदिरा के संबंध में आबकारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 07831-299241 एवं टोल फ्री नम्बर 14405 पर सूचित किया जा सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here